केंद्रीय खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे सभी विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत सब्सिडी वाला खाद्यान्न मुहैया कराएं।


केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र विकलांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के तहत लाने को कहा है. जिन विकलांग जनो के पास राशन कार्ड नही है वो भी इस योजना के पात्र है।